जाने World Consumer Rights Day (15 March) के बारे में | उपभोक्ताओं के हित में जागरूकता का महत्व

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World Consumer Rights Day (15 March)
World Consumer Rights Day (15 March)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस:

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) विश्वभर में हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को समर्पित है और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने का मौका प्रदान करता है। इस दिन के महत्व को समझने के लिए, हमें उपभोक्ता अधिकारों की महत्वपूर्णता को समझने की आवश्यकता होती है।

उपभोक्ता अधिकारों का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा का उपयोग करता है, उसे उसकी मानवाधिकारों के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। उपभोक्ता अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है उपभोक्ताओं को अधिक जानकारी प्राप्त करने और समझने का माध्यम उपलब्ध कराना।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हित में सरकारों, व्यवसायिक संगठनों, नागरिक समूहों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य संगठनों को जागरूक करना है। इस दिन के अनुसार, विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का आयोजन होता है जिनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास:

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी से प्रेरित है, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वह पहले नेता थे।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कि थीम:

World Consumer Rights Day Theme
World Consumer Rights Day Theme

इस वर्ष, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 के विषय के रूप में “उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / Fair and responsible AI for consumers” को चुना है।

भारत में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व:

भारत में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व विशेष रूप से महसूस किया जाता है। यहां, उपभोक्ताओं के अधिकारों की समर्थन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई क़ानून और विधियाँ मौजूद हैं।

भारतीय संविधान ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय अपनाए हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के अंतर्गत, उपभोक्ताओं के लिए सामान्य और सुरक्षित सेवाओं की उपलब्धता, सामान्य सेवा की गुणवत्ता और मूल्य के संरक्षण, उपभोक्ताओं के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण तथ्य और समर्थन का उपलब्ध होना, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा एवं उपायों की प्रदान, और उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (Consumer Protection Authority) के नियुक्ति और कार्यक्षमता के संबंध में प्रावधान किया गया है।

इस दिन के माध्यम से, भारतीय समाज में उपभोक्ताओं के अधिकारों की महत्वपूर्णता को समझाने और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इस दिन के अवसर पर, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने का काम करते हैं।

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन इस प्रक्रिया को मजबूत करता है। इस दिन का महत्व है कि हम सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों की समर्थन करें और उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए जागरूक बनें।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर, नागरिकों के महत्वपूर्ण कर्तव्य:

पहला कर्तव्य है जागरूकता फैलाना। नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहना चाहिए और जितनी ज्यादा संभव हो सके, उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार और सजग रहना चाहिए।

दूसरा कर्तव्य है साझेदारी में योगदान करना। नागरिकों को उनके समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर साझेदारी में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को समझना और समाधान के लिए काम करना चाहिए। एक जागरूक और सक्रिय समुदाय के रूप में, वे उपभोक्ताओं की हितैषी नीतियों और कानूनों के लिए आवाज उठा सकते हैं।

तीसरा कर्तव्य है सक्रिय भागीदारी करना। नागरिकों को सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों पर काम करना चाहिए। वे उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और नीतियों के लिए समर्थन और प्रसार कर सकते हैं, और सरकार को उनके अधिकारों की प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाल सकते हैं।

World Consumer Rights Day
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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाने के पीछे की मुख्य प्रेरणा है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इस दिन के माध्यम से हम सभी को यह याद दिलाया जाता है कि हमें अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बचाने और सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। इस प्रकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जो हमें उपभोक्ता अधिकारों की महत्वपूर्णता को समझने और सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। 

Source: Internet & Image by freepik

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